पेंशन महाअभियान एवं जनसुनवाई कार्यशाला सम्पन्न

K1(18-4)केकड़ी – पंचायत समिति केकड़ी के सभा भवन में पेंशन महाअभियान एवं जनसुनवाई कार्यशाला उपखण्ड अधिकारी केकड़ी हीरालाल मीणा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में तहसीलदार रजनी माधीवाल, कार्यवाहक विकास अधिकारी अशोक माथुर, नायब तहसीलदार कैलाशचन्द शर्मा, महेशदत्त शर्मा, ब्लॉक कॉर्डिनेटर एस.एन.न्याती, प्रगति प्रसार अधिकारी जगेश्वर प्रसाद शर्मा, ब्लॉक सीएमएचओ के.सी. मित्तल, कैलाशचन्द शर्मा, भूरालाल रेगर, रामलाल रेगर, अतिरिक्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सीडीपीओ कृष्ण कुमार शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी परमेश्वर शर्मा एवं 31 ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवक व पदेन सचिव, रोजगार सहायक, तहसील केकड़ी के समस्त पटवारी उपस्थित थे। ब्लॉक कॉर्डिनेटर एस.एन.न्याती ने बताया कि शेष रहे 8 ग्राम पंचायतों के राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र का उदघाटन ग्राम पंचायत भराई, गोरधा, गुलगांव, जूनियां, खवास, कणौंज, कुशायता एवं मेहरूकलां के उदïघाटन 20 अप्रैल 2013 को एक ही दिवस में किया जाना है। इसे अनिवार्यता समझते हुए कार्य को अंजाम दे। उपखण्ड अधिकारी हीरालाल मीणा ने अपने सम्बोधन में कहा कि 20 अप्रैल 2013 से जनसुनवाई एकल खिडकी कार्यालय ग्राम पंचायत स्तर पर आईटी सेन्टर पर होगा जिसका प्रभारी रोजगार सहायक प्रति कार्य दिवस पर 10 बजे से 12 बजे तक परिवादी का प्रार्थना पत्र कर प्राप्ति रसीद देगा जिसमें सुनवाई की तिथि भी निर्धारित होगी। तहसीलदार रजनी माधीवाल ने मुख्यमंत्री असहाय पुर्नवास योजना के तहत गरीब 5 व्यक्तियों का चयन कर नाम प्रेषित करें जो पूर्व में किसी भी योजना से लाभान्वित न हो। विकास अधिकारी द्वारा आयोजित पेंशन महाअभियान के शिविर की निश्चित दिनांक के एक दिवस पूर्व कर्मचारी एवं अधिकारी आईटी सेन्टर में पेंशन के आवेदन पत्र तैयार करेंगे। उन्होंने बताया कि आंगन बाडी कार्यकत्र्ता, प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालय के अध्यापक, रोजगार सहायक, सहायक कृषि अधिकारी, कम्पाउण्डर, जीएनएम, नर्स, साक्षरता प्रभारी घर-घर जाकर 55 वर्ष से उपर आयु की महिला एवं 58 वर्ष से उपर आयु के पुरूष व विधवा महिला, विकलांग पेंशन योगय का सर्वे कर शिविर के दो दिवस पूर्व ग्र्राम सेवक एवं पदेन सचिव को बतायेंगे व 20 अप्रैल को 11 बजे ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आईटी सेन्टर में आयोजित बैठक में भाग लेकर सर्वे कार्य का विभाजन करेंगे।

बाल विवाह एक गंभीर चुनौती-सैनी
केकड़ी। बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक चुनौती के रूप में हमारे सामने मुंह बाये खड़ी है जिसका समाधान हम सभी को मिलकर करना है ये उद्गार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं.1 प्रेमलता सैनी ने ग्राम नायकी में आयोजित विधिक साक्षरता षिविर में व्यक्त किये। सैनी ने इस अवसर पर बाल विवाह के दुश्परिणामों से आम जन को अवगत करवाते हुए विभिन्न कानूनों की जानकारियों प्रदान की। इस अवसर पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2 रंजन सिंह ने अपने उद्बोधन में बाल विवाह को एक गंभीर कुरूति बताते हुए इसका परित्याग करने की आम जन से अपील की है। विधिक साक्षरता षिविर का आयोजन विधिक साक्षरता समिति के तत्वावधान में अक्षय तष्तीया पर होने वाले बाल विवाहों की रोकथाम के मकसद से किया गया था।
षराब कारोबारी हत्या के आरोप से बरी
केकड़ी। अपर जिला एवं सेषन न्यायाधीष राजेन्द्रकुमार षर्मा ने हत्या करने के आरोपी राजेन्द्रकुमार पुत्र कैलाष मेवाड़ा निवासी हरपुरा, गुमानसिंह पुत्र तेजसिंह राजपूत निवासी सांपला, रामराज पुत्र नाथूराम नायक निवासी मनोहरपुरा एवं बसंतकुमार पुत्र सोजीराम निवासी जूनियां को हत्या करने के आरोपों से बरी करने के आदेष दिये हैं। प्रकरण में परिवादी हेमराज गुर्जर ने 7 जुलाई 2010 को पुलिस थाना सरवाड़ में मारपीट करने तथा उससे मष्त्यु होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। दौराने अनुसंधान पुलिस ने सभी आरोपियों को दो दिन में गिरफ्तार कर न्यायालय में धारा 302, 201 व 120बी के तहत चालानपेष किया था। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में 22 गवाहान परीक्षित करवाये थे। मुल्जिमों की पैरवी करते हुए अभिभाशक सुरेन्द्रसिंह राठौड़, दषरथसिंह कांदलोत एवं मोहिन्दर जोषी ने तर्क दिये कि मष्तक का खून किस ग्रुप का है तथा लकड़ी पर लगे खून व अभियुक्तगणों के कपड़ों पर लगे खून की जांच नहीं करवाई गई है तथा गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास है, बरामदगियां भी प्रमाणित नहीं है। न्यायाधीष ने तर्कों से सहमत होते हुए आरोपों से बरी करने के आदेष दिये हैं।
मारपीट कर लज्जा भंग करने के मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेष
केकड़ी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेमलता सैनी ने घर में घुसकर मारपीट करने व लज्जा भंग करने के मामले में कादेड़ा के सात जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करनेके आदेष पुलिस थाना केकड़ी को दिये हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कादेड़ा निवासी अनोपदेवी पत्नी ओमप्रकाष रेगर ने एक परिवाद जरिये अधिवक्ता कमलेष कांसोटिया व रमेष मीणा के न्यायालय में पेष कर बताया कि दिनांक 14.04.2013 को सायं 8 बजे घर पर बैठी थी तभी रामनिवास पुत्र लादू, कमला पत्नी रामनिवास, रतचना ुपत्री रामनिवास, नरेष पुत्र रामनिवास, मदन पुत्र बन्ना, सम्पत्ति पत्नी मदन, बुद्धिप्रकाष पुत्र मदन घर के बाहर आकर फोष-फोष गालियां निकालने लगे व मारपीट करने लगे। रामनिवास ने परिवादिया को धक्का देकर गिराया व बुद्धिप्रकाष ने ओढ़नी खींच ली तथा सभी परिवादिया व उसके पति के साथ लातों घूसों से मारपीट करी जिससे परिवादिया के बायें घुटने सिर, पीठ गर्दन पर चोटें आयी तथा परिवादिया के पति के भी चोटें आयी।
न्यायाधीष ने परिवादिया व उसके अधिवक्ता कमलेष कांसोटिया व रमेष मीणा के तर्कों से सहमत होते हुए परिवाद को पुलिस थाना केकड़ी को धारा 156(3) में भेजकर अन्तर्गत धारा 452, 354, 323, 34 आई.पी.सी. में मुकदमा दर्ज कर अन्वेशण रिपोर्ट न्यायालय में षीघ्र पेष करने के आदेष दिये।
-पीयूष राठी

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