अजमेर। एससीएसटी कोर्ट के विशिष्ट न्यायधीश ने 21 मार्च 2012 के एक मामले मंे आरोपी को अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजाओं से दण्डित किया। लोक अभियोजक जयबहादुर माथुर ने बताया कि श्रृंगारचौरी हनुमान नगर निवासी बाबुलाल गांधी ने हनुमान नगर में रहने वाले सतीश उर्फ छमिया पर अपनी बच्ची से रास्ते में छेडछाड करने मना करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए चाकू से हमला करने का आरोप में अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था जिस पर संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय ने मंगलवार को आरोपी को धारा 310 जाति सूचक शब्दों और गाली देने के आरोप में 5 साल की सजा और 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 311 में छेड़छाड़ के आरोप में 5 साल के कठोर कारावास और 2 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया। धारा 3/24 के तहत चाकू से हमला करने के आरोप में 2 साल का कठोर कारावास और 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
