जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम में 24 परिवाद दर्ज

colectriate 2अजमेर। जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया की अध्यक्षता में राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम के तहत आज कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई हुई जिसमें 24 परिवाद दर्ज हुए जिनमें सड़क, पानी, बिजली, भूमि की खातेदारी, जमाबन्दी, भूमि कब्जा, कर्मचारी को स्थाई करने, बी.पी.एल. राशन कार्ड, बीमारी का ईलाज कराने, पट्टे संबंधी, बी.पी.एल. परिवार के चयन, अतिक्रमण हटाने, चयनित वेतनमान का लाभ न मिलने, विद्युत के पोल को हटाने, आय प्रमाण-पत्र, मुक्ति धाम हेतु भूमि के आंवटन, छात्रवृत्ति, पेंशन से संबंधित परिवादों के आवेदको की शिकायतों को सुना और इससे संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये और तत्परता से अगली जन सुनवाई की बैठक में इनसे संबंधित विभागों को रिर्पोट प्रस्तुत करने को कहा। जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने भी परिवाद के आवेदकों की शिकायतों को सुना और तुरन्त संबंधित अधिकारी से मोबाईल से सम्पर्क कर उनकी समस्याओं के बारे में बताकर उन्हें शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिये।
जनसुनवाई में भूमि अवाप्ति अधिकारी श्री भगवत सिंह राठौड, रसद अधिकारी श्रीमती सुनीता डागा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रामदेव सिंह, कृषि, सिंचाई, आई.सी.डी.एस., जी.पी.एफ. यू.आई.टी. विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रीको, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला परिषद, जलदाय के अधिकारी उपस्थित थे।

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