अजमेर में 9 लाख 16 हजार प्रकरणों का निस्तारण

colectriate 2अजमेर। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 में अजमेर जिले में 9 लाख 16 हजार प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। 14 नवम्बर 2011 से 15 मई 2013 तक कलेक्ट्रेट में 9 लाख 18 हजार 970 प्रकरण विभन्न विभागों से संबंधित प्राप्त हुए। 3 हजार 31 प्रकरण अभी निस्तारण होने शेष हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण इस फ्लेगशिप योजना का प्रारम्भ 14 नवम्बर 2011 को सूचना केन्द्र, अजमेर के खुले रंगमंच पर आयोजित राज्यस्तरीय समारोह से किया था। अजमेर जिले में फ्लेगशिप योजनाओं की मॉनीटरिंग का कार्य जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया द्वारा लगातार किया जा रहा है। साप्ताहिक व पाक्षिक बैठकों के माध्यम से राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 की समीक्षा की जा रही है।
अजमेर जिले में प्राप्त प्रकरणों में सर्वाधिक 4 लाख 77 हजार 670 प्रकरण राजस्व विभाग से संबंधित दर्ज किये गये जिनमें से 4 लाख 77 हजार 435 प्रकरणों का निस्तारण किया गया और अभी 235 प्रकरण लम्बित है। इसके पश्चात् एक लाख 17 हजार 969 प्रकरण यातायात विभाग से संबंधित दर्ज किये गये, इन सभी का निस्तारण कर दिया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 66 हजार 874, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 44 हजार 087, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 26 हजार 170, ऊर्जा विभाग के 11 हजार 659, पुलिस विभाग के 29 हजार 515, वित्त विभाग के 11 हजार 700, चिकित्सा शिक्षा के 2 हजार 763, नगरीय विकास विभाग के 5 हजार 439, राजस्थान आवासन मण्डल के 2 हजार 587, स्वायत शासन विभाग के 60 हजार 777, पंचायती राज विभाग के 41 हजार 806, जलसंसाधन विभाग के 443, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 2 हजार 747 तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग से संबंधित 16 हजार 512 प्रकरण दर्ज किये गये।
जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण, खाद्य नागरिक आपूत्र्ति, यातायात, चिकित्सा शिक्षा तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग द्वारा सभी प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 43, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 243, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के 31, ऊर्जा के 29, पुलिस के 396, वित्त विभाग के 256, नगरीय विकास के 249, आवासन मण्डल के 6, स्थानीय निकाय विभाग के 268 तथा पंचायती राज विभाग से संबंधित 1275 प्रकरणों का निस्तारण किया जाना शेष है।

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