संवेदनशील होकर करें जनसुनवाई-गालरिया

vaibhav galariya 6अजमेर। जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया ने सभी विभागों के अधिकारियों को राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 की क्रियान्विति में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए हैं । उन्होंने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्ििचत करें कि सुनवाई के अधिकार अधिनियम का पूरी तरह पालन हो रहा है । उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की भी चेतावनी दी । जिला कलक्टे्रट स्थित सभागार में बुधवार को राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के लिए आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए श्री गालरिया ने कहा कि यह अधिनियम जनता को राहत देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसका पूरी गंभीरता के साथ पालन किया जाना चाहिए । उन्होंने अधिकारियों को प्रति सप्ताह में सुनवाई के दो दिन निश्चित करने, जिम्मेदार अधिकारी को तैनात करने तथा समस्या के निस्तारण के लिए तुरंत कार्यवाही शुरू करने को कहा । श्री गालरिया ने कहा कि इस अधिनियम से हम जनता को सुनवाई का अधिकार प्रदान करने के साथ ही समस्याओं के त्वरित निस्तारण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने अधिनियम की विभिन्न जानकारियों, प्रावधानों, नियमों का प्रजेन्टेशन दिया । उन्होंने स्लाईड के माध्यम से अधिकारियों को विभिन्न प्रपत्रों एवं नियमों की जानकारी दी। कार्यशाला में अधिकारियों को परिवाद, नियम, निस्तारण एवं पुनरीक्षण की विभिन्न धाराओं की जानकारी दी गई । उन्हें लोक सुनवाई सहायता केन्द्र की स्थापना, पंचायत समिति स्तर पर जन सुनवाई निर्धारित प्रारूप में सूचना पट्ट तैयार करवाने के भी निर्देश दिए गए। कार्यशाला में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सी.आर.मीना, अतिरिक्त जिला कलक्टर जुल्फिकार बेग मिर्जा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरेंद्र सिंह, जिला आबकारी अधिकारी मेघना चौधरी, जिला रसद अधिकारी सुनीता डागा सहित विभिन्न विभागों के 50 से अधिक अधिकारी मौजूद थे।

सूचना के अधिकार पर कार्यशाला
प्रशासनिक सुधार विभाग सूचना प्रकोष्ठ के संयुक्त शासन सचिव श्री सत्यप्रकाश बसवाल ने कहा कि अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम की पालना में संवेदनशीलता बरते। श्री बसवाल बुधवार को जिला कलेक्टे्रट सभागार में सूचना के अधिकार पर आयोजित कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 से राजस्थान में लागू सूचना के अधिकार अधिनियम से राज्य सरकार की पारदर्शिता, संवेदनशीलता, जवाबदेही झलकती है। लोकसेवकों को आम-आदमी को समस्त सूचनाएं तुरंत उपलब्ध करवानी चाहिए। कार्यशाला में जिला कलेक्टर वैभव गालरिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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