अजमेर। आदर्श आचार संहिता की अक्षरश: पालना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। चुनाव के दौरान हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर पाए।
यह निर्देश शुक्रवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जारी रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के प्रशिक्षण में दिए गए। प्रशिक्षण प्रभारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विशेषाधिकारी श्री भरत शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जेड बी. मिर्जा, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, राजस्व मंडल के उप निबंधक श्री भगवत सिंह, श्री अनिल गुप्ता आदि ने प्रशिक्षण में उपस्थित संभागियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। हमें नामांकन, मतदान और मतगणना के दौरान इसकी पालना का खास ख्याल रखना है। सरकारी भवन, सड़क, गेस्ट हाऊस एवं अन्य जगहों का कोई भी दल या व्यक्ति बिना अनुमति के उपयोग नहीं कर सकेगा। सिर्फ जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को गेस्ट हाऊस या सर्किट हाऊस में ठहरने की अनुमति होगी लेकिन उसे भी 48 घण्टे में कमरा खाली करना होगा।
सार्वजनिक जगहों पर सभा या बैठकों की पूर्व अनुमति जरूरी है। इसमें भी यदि कोई दो दल एक ही दिन, एक ही जगह की अनुमति मांग रहे हैं तो पहले आने वाले को पहले, और बाद में आने वाले दल को पहली रैली या सभा समाप्ति के बाद अनुमति दी जाए। पोलिंग बूथ पर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।
अधिकारियों को बताया गया कि नामांकन के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रत्याशी एवं उसके साथ 5 से ज्यादा समर्थक प्रवेश नहीं करेंगे। अगर कोई प्रत्याशी 5 से ज्यादा व्यक्ति लेकर अंदर प्रवेश करता है तो उसे तुरन्त नोटिस जारी किया जाएगा। मतदान वाले दिन मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनैतिक दल का झंडा नहीं लगाया जा सकेगा। कोई भी प्रत्याशी या नेता जाति एवं धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। जो भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी वाहनों का उपयोग सिर्फ सरकारी कामों के लिए किया जा सकेगा। प्रशिक्षण के दूसरे दिन संभागियों को मतदान, मतगणना, मतदान व मतगणना के दिन जरूरी कामों, हथियार व शराब पर पाबंदी, इवीएम मशीनों का रख रखाव एवं उपयोग आदि की जानकारी दी गई।