दहेज प्रताडऩा के आरापियों के विरूद्ध मुकदमे के आदेश

kekri samacharकेकड़ी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी रंजन सिंह ने परिवादिया सन्नू पत्नि गोपाल नायक निवासी मथानिया के परिवाद पर सुनवाई उपरान्त भिनाय पुलिस को पति गोपाल ससुर ईश्वर,सास रूकमा,ननद डाली व संबंधी नाथू के विरूद्ध मारपीट करने,स्त्रीधन हड़पने एवं दहेज के लिये प्रताडि़त करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं।
परिवादिया ने अपने अधिवक्ता मनोज कुमार के माध्यम से परिवाद पेश कर बताया कि उसका विवाह 3 वर्ष पूर्व हुआ था जिसके बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज की रकम की मांग करते रहे तथा मारपीट करते रहे। परिवाद में बताया गया हैं कि 50 हजार रूपये की मांग पूरी करने के बाद भी ओरोपियों द्वारा कुछ समय बाद ही फिर से 50 हजार रूपये की मांग की जाने लगी जो नहीं देने पर मारपीट करके घर से निकाल दिया तथा तमाम स्त्रीधन भी हड़प लिया। परिवाद में यह भी बताया गया कि परिवादिया पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई मगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया,जिसके बाद परिवादिया को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय ने परिवादिया के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए भिनाय पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश पारित किये।
केकड़ी में 17.42 करोड़ रूपये की सड़कों की स्वीकृति
मुख्य सचेतक एवं क्षेत्रीय विधायक डॉ. रघु शर्मा की अनुषंशा पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एस एम एण्ड आर व विशेष प्राथमिक कोष योजनान्तर्गत क्षेत्र में सडकों के निर्माण हेतु 17 करोड़ 42 लाख रूपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है। कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष एवं कांग्रेस प्रवक्ता रतन पंवार ने बताया कि मुख्य सचेतक डॉ. रघु शर्मा की अभिषंशा पर क्षेत्र के भगवानपुरा, जालिया, सांपला, श्यामपुरा 19 किमी लम्बी सड़क निर्माण हेतु 9 करोड़ तथा केकड़ी बोगला धून्धरी कालेड़ा कंवरजी सड़क निर्माण हेतु 6 करोड़ 75 लाख रूप्ये व गुलगांव से सांकरिया सड़क हेतु 72 लाख रूपये, शिवनगर झोपड़ा से हाई स्कूल ग्राम पारा सड़क निर्माण हेतु 35 लाख रू पये व देवगांव से टोंक जिला सीमा तक सड़क निर्माण हेतु 60 लाख रूप्ये की स्वीकृति हुई है जिसकी सा.नि.वि. द्वारा निविदा आमन्त्रित कर दी गई है।
-पीयूष राठी

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