राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ पंचायत समिति मुख्यालयों से दो अक्टूबर को
अजमेर। जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया ने कहा कि अधिकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में आमजन को जागरूक कर इसकी सफलता को सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 का शुभारंभ महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को किया जाएगा। जिसके तहत प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर 50 पात्र परिवारों/व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रतीकात्मक रूप में समारोह आयोजित कर खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।
श्री गालरिया आज शाम जिला कलक्टे्रट सभागार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लागू करने के संबंध में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। श्री गालरिया ने बताया कि योजना के तहत उपभोक्ता सप्ताह प्रत्येक माह की 20 तारीख से माह की अंतिम तारीख तक रहेगा। उपभोक्ता सप्ताह के दौरान प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर राशन सामग्री का वितरण राजकीय कर्मचारी की निगरानी में किया जाएगा।
श्री गालरिया ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना हेतु पात्र परिवारों के डेटाबेस को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर आगामी 3 से 10 अक्टूबर तक ऑनलाईन डाटा फीड कर अपलोड किया जाना आवश्यक है, जिससे कि उपभोक्ताओं को आगामी 20 अक्टूबर को आने वाले उपभोक्ता सप्ताह के दौरान कोई परेशानी नहीं उठानी पडे। इस संबंध में उपस्थित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं ग्राम विकास अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए गए।
जिला रसद अधिकारी श्रीमती सुनीता डागा ने खाद्य सुरक्षा सील लगाने के कार्य को और गति देने की आवश्यकता बताई। खाद्य सुरक्षा हेतु पात्र परिवारों को राशन सामग्री का वितरण राशन टिकट के आधार पर की जाएगी। छह माह के राशन टिकट रसद कार्यालय के माध्यम से छपवाकर शीघ्र ही पंचायत समिति एवं नगर निकायों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पंचायत समिति व नगर निकाय आगामी 20 अक्टूबर से पूर्व समस्त चिन्ह्ति परिवारों को राशन टिकट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
श्रीमती डागा ने बताया कि योजना के तहत बीपीएल, राज्य बीपीएल एवं अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को गेंहू पूर्व की भांति एक रूपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध होगा। बीपीएल, राज्य बीपीएल परिवारों को 25 किलो गेंहू प्रति राशनकार्ड अवश्य उपलब्ध होगा। वहीं परिवार के सदस्य 5 से अधिक होने पर प्रति सदस्य 5 किलो गेंहू अतिरिक्त उपलब्ध होगा। अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलो गेंहू प्रति राशनकार्ड अवश्य उपलब्ध होगा। वहीं परिवार की सदस्य संख्या 7 से अधिक होने पर प्रति सदस्य 5 किलो गेंहू अतिरिक्त उपलब्ध कराया जाएगा।
बैठक के अंत में खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर अधिकारियों के प्रश्नों का जवाब देकर शंकाओं का निवारण किया गया। इस अवसर पर जिले के उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।