अदालत ने स्व. लहरपुरी के मृत्यु भोज पर लगाई रोक

mritu bhoj01अजमेर। पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के महंत लहरपुरी के निधन के बाद आयोजित किये जा रहे मृत्यु भोज पर शनिवार को अदालत ने रोक लगा दी। पुष्कर थाना पुलिस की और से खुद को महंत घोषित कर चुके सोमपुरी द्वारा किये जा रहे षोडशी महोत्सव पर रोक की मंाग की गई थी लेकिन अदालत ने केवल मृत्यु भोज पर रोक के आदेश जारी किये है। पुष्कर थानाधिकारी माहिपाल चैधरी ने अदालत को लहरपुरी की मौत के बाद उनके लिए मृत्यु भोज किये जाने की जानकारी अदालत को देते हुए इस पर रोक की मांग की थी। चैधरी द्वारा इस मामले में लहरपुरी के शिष्य सोमपुरी ,जमना पूरी ,प्रज्ञान पूरी ,सुरेश पुरी और लक्ष्मीनारायण भारती को आरोपी बनाया था। पुष्कर के सिविल न्यायधीश की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद मृत्यु भोज पर पाबंदी लगा दी साथ ही पुलिस को अदालती आदेश की पालना के लिए आवश्यक कदम उठाने और प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने के निर्देश दिए है।
उल्लेखनीय है की महंत सोमपुरी द्वारा पुष्कर के गुर्जर बाडा में लहरपुरी का मृत्यु भोज करने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम में सोमपुरी को विधिवत रूप से ब्रह्मा मंदिर का महंत भी घोषित किया जाना था। पुलिस को अंदेशा था की यदि यह कार्यक्रम पुष्कर में आयोजित हुआ तो कस्बे की शांति भंग होने की पूरी संभावना थी।…..

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