जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने की जरूरी बैठक

beawar samacharब्यावर। जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलेक्टर) वैभव गालरिया एवं पुलिस अधीक्षक गौरव श्रीवास्तव द्वारा बुधवार को ब्यावर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत तैनात सैक्टर अधिकारियांे , निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम भगवती प्रसाद, सहायक निर्वाचन अधिकारी मदनलाल जीनगर, पुलिस उपाधीक्षक गोपीसिंह शेखावत एवं ब्यावर सहित अन्य थानाधिकारियों के साथ तथा राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करके ब्यावर विधानसभा चुनाव 2013 को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किये गये दिशा-निर्देशों एवं आदर्श आचार-संहिता के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला।
इस मौकेपर उन्होंने सैक्टर अधिकारियों एवं संबंधित थानाधिकारियों द्वारा विधानसभा चुनाव के बारे में अपने-अपने क्षेत्रांे में किये कार्याे के बारे में प्रगति रिपोर्ट लेकर उसकी समीक्षा की तथा प्रगति को संतोषप्रद बताते हुए स्वतन्त्रा, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण माहौल में चुनाव सम्पन्न कराने की दृष्टि से मतदाता जागरूकता के स्वीप कार्यक्रम सहित चुनाव दौरान बरती जाने वाली सतर्कताओं के बारे में दिशा-निर्देशन प्रदान किया।
जिला निर्वाचन अधिकरी श्री गालरिया ने बैठक में कहा कि विधानसभा चुनाव को सुचारू रूपसे आयोजित करने हेतु पुलिस एवं प्रशासन, चुनाव आयेाग के द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन के अनुरूप आचार-संहिता की शत-प्रतिशत पालना करवाएगा। गत बार चुनाव दौरान जहां भी मतदान का प्रतिशत कम रहा है उसे बढाने केलिए तथा मतदाता जागरूकता उत्पन्न करने केलिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रम करवाये जा रहे हैं। चुनाव में सैक्टर अधिकारियों की प्रभावी भूमिका है जो क्षेत्रा में मतदाताओं से निरन्तर सम्पर्क कायम रखेंगे । सैक्टर अधिकारी एरिया इंचार्ज के रूपमें कानून व शान्ति व्यवस्था बनाये रखते हेतु बूथ लेवल सीएलसी गठित करेंगे । इस बूथ स्तरीय कमेटी में कमजोर एवं अल्प संख्या वाले मतदाताओं का प्रतिनिधि भी शामिल करेंगे। यह समिति मतदाता जागरूकता तथा मतदाताओं को भयमुक्त बनाने का वातावरण बनाने की भूमिका निभाएगी। आपराधिक तत्वों, मादक पदार्थाे व हथियार आदि सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर निगरानी हेतु निगरानी टीम( फलाइंग स्क्वाइड) क्षेत्रा मंे ध्यान रखेगी।
उन्होंने बैठक में बताया कि चुनाव दौरान निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेकर ही चुनावी सभा , रैली आदि के आयोजन किये जा सकेंगे। ऐसे कार्यक्रम हेतु उसके आयोजक को सशर्त अनुमति लेनी होगी तथा उसकी सशर्त अनुपालना हरहाल में करनी होगी। कार्यक्रम के इंचार्ज /समन्वयक का नाम एवं मोबाईल नम्बर पुलिस विभाग को देना होगा। राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय राजनेता के स्वागत आदि कार्यक्रम बाबत भी् जुलूस की अनुमति लेनी होगी। जुलूस रैली आदि में वाहनों की संख्या 10 तक सीमित रहेगी, अगले 10 वाहन हेतु 200 मीटर की दूरी बनाये रखने संबंधी चुनाव आयोग के निर्देश है। नॉमिनेशन पत्रा भरने जाते वक्त निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के समीप एक सौ मीटर दायरे में 3 वाहन अनुमत हैं तथा प्रत्याशी सहित 5 व्यक्ति ही निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जा सकेंगे। चुनावी सभा में व्यक्तिगत आक्षेप अथवा निजी जिन्दगी पर आक्षेप/लाछन लगाना , जाति अथवा धर्म विशेष की भावना उजागर करने की मनाही है। चुुनाव प्रयोजन से बनायी गई सीडी की भी अप्रूवल जरूरी है। पैड न्यूज पर पैनी नज़र रहेगी। ऐसी न्यूज की नियमित मोनीटरिंग की जारही है। सार्वजनिक सम्पति पर पोस्टर , नारा लेखन अनुमत नहीं है। निजी सम्पत्ति पर भी ऐसा करना अनुमत नहीं है। हॉर्डिग आदि संबंधित स्वायत्त शासी संस्था से स्वीकृत निर्धारित स्थानों पर लगाये जा सकेंगे। संबंधित नगरपालिका /परिषद से इसकी अनुमति लेनी होगी ,इस बाबत् निर्वाचन अधिकारी को निवेदन करना होगा। चुनावी प्रचार हेतु धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों , बिजली के खम्भों आदि का इस्तेमाल नहीं होगा। निजी वाहनों पर झण्डेां व बैनर के प्रदर्शन पर होने खर्च भी चुनाव प्रचार में शामिल किया जाएगा। शादी-विवाह संबंधी आयोजन दौरान भाग लेते समय प्रत्याशी केवल व्यक्तिगत रूपसे ही भाग लेवे, अन्यथा वहां की गई चुनाव अथवा मत की अपील अथवा राजनीति हरकत चुनाव प्रचार का हिस्सा बन जाएगी। किसी प्रत्याशी, अथवा उसके ऐजेन्ट या कार्यकर्ता के पास चुनाव दौरान वाहन में 50 हजार की राशि अथवा 10 हजार रूपये के गिफ्ट वस्तुएं पाये जाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा तथा उसे चुनाव खर्च माना जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने राजनीतिक दलों के ब्यावर विधानसभा क्षेत्रा से जुडे़ स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी खुलकर चुनावी आदर्श आचार-संहिता के बारे में खुलकर चर्चा की तथा आम नागरिकों से कहा है कि वे चुनाव के दौरान बिना किसी भय के वोट करें । निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा कानूनी सम्मत तरीके से शान्तिपूर्ण , स्वतन्त्रा एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान करें और लोकतन्त्रा को मजबूत बनाएं।

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