खराब बीज के लिए किसानों को मिलेगा मुआवजा

बांबे हाई कोर्ट ने एक बीज निर्माता कंपनी को महाराष्ट्र के 164 किसानों को 45 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कंपनी ने उन्हें खराब बीजों की आपूर्ति की थी, जिससे उनकी फसल खराब हो गई थी।

कोर्ट ने राज्य के कृषि विभाग के नियंत्रक एवं निदेशक के आदेश को सही ठहराया है। निदेशक की ओर से बेयर बायो साइंस प्राइवेट लिमिटेड को मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। कंपनी ने इस आदेश को अपीलीय प्राधिकरण में चुनौती दी थी और उसने भी कृषि निदेशक के 13 अप्रैल, 2011 के आदेश को सही ठहराया था।

प्राधिकरण का मानना था कि 164 किसान मुआवजे के हकदार हैं। प्राधिकरण ने किसानों को 30 दिनों के भीतर 24 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया था।

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