पहले से ही संकट में चल रही मारुति को एक और झटका लगा है। हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना निगम (एचएसआईआईडीसी) की ओर से मारुति को 235 करोड़ रुपये देने के निर्देश दिए गए हैं। यह पैसा एरिया के किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा अदा करने को मांगा गया है।
मानेसर एरिया के किसानों ने अपनी जमीन के मुआवजे को बढ़ाने के लिए अदालत का सहारा लिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उद्यमियों को 1222 रुपये प्रति स्क्वायर गज के हिसाब से अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया। इस निर्देश का पालन कराने के लिए एचएसआईआईडीसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस संबंध में मारुति कंपनी को 24 जून को एक नोटिस जारी किया गया। लेकिन पैसे की अदायगी के लिए अब दबाव डाला जा रहा है। एचएसआईआईडसी के मानेसर के डीजीएम दिव्यकमल ने बताया कि इस संबंध में एमडी राजीव अरोड़ा को जानकारी दी जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि मारुति से 235 करोड़ 40 लाख रुपये वसूले जाने हैं। यह पैसा किसानों को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। तीन महीने में यह पैसा जमा कराना जरूरी है। अदालत की ओर से मार्च में यह निर्णय दिया गया था। इसमें 30 अप्रैल से तीन महीने का समय माना जाएगा।
कंपनी ने अब तक इस संबंध में जवाब नहीं दिया है। इस संबंध में मारुति प्रबंधन के प्रवक्ता ने किसी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया।