अब पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन

jul-1-epfoनई दिल्ली। संगठित क्षेत्र के पांच करोड़ से ज्यादा कर्मचारी इस साल एक जुलाई से ईपीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वे नौकरी बदलने पर अपने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते को भी इसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अंशदाताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया है।

ईपीएफओ के मुताबिक, ऑनलाइन आवेदन शुरू करने के लिए एक सेंट्रल क्लीयरेंस हाउस बनाया गया है। यह पहली जुलाई से काम करना शुरू कर देगा। संगठन के सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर अनिल स्वरूप ने एक समारोह के दौरान कहा कि सदस्यों को सबसे ज्यादा परेशानी नौकरी बदलने पर अपने ईपीएफ अकाउंट को स्थानांतरित कराने में आती है। ऐसे में सेंट्रल क्लीयरेंस हाउस इस काम में तेजी लाएगा। ग्राहकों को अपनी रकम के ट्रांसफर करने और उसे निकालने के बारे में चल रही प्रक्रिया की जानकारी ऑनलाइन ही मिल जाएगी।

वैसे, ईपीएफओ की अपने सभी ग्राहकों को एक स्थायी नंबर देने की योजना अगले वर्ष के आरंभ तक शुरू हो सकेगी। नई व्यवस्था के तहत अब पिछले नियोक्ता से पीएफ अकाउंट को सत्यापित कराने का दायित्व अब ईपीएफओ पर होगा। फिलहाल, दावे के निपटारे के लिए कर्मचारी को ही इसे नियोक्ता से सत्यापित कराना पड़ता है।

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