पक्ष या विपक्ष में धारणा बनाने वाला समाचार पेड न्यूज

news paperअजमेर। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2014 में पेड न्यूज पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। आयोग का मानना है कि जनता को भ्रमित करने तथा किसी के पक्ष या विपक्ष में धारणा बनाने वाले समाचार ”पेड न्यूज कहलाऐंगे। जो मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालती है जिससे उनका मताधिकार का विवेक प्रभावित होता है। पेड न्यूज से अभ्यर्थियों का स्तर भी प्रभावित होता है।
निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हंै कि पेड न्यूज के प्रकरणों को चिन्हित कर उनकी समीक्षा करें व आयोग को भिजवाएं। इसके लिए राज्य व जिला स्तर पर ”मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटीÓÓ का गठन किया गया है। यह समिति सभी समाचारों की समीक्षा करेगी कि समाचार कहीं विज्ञापन तो नहीं है।
अजमेर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर श्री भवानी सिंह देथा ने जिला स्तरीय ”मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटीÓÓ का गठन किया है जिसके अध्यक्ष स्वंय जिला निर्वाचन अधिकारी है। इस कमेटी में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर श्री हरफूल सिंह यादव को सदस्य एवं उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क श्री प्यारे मोहन त्रिपाठी को सदस्य सचिव मनोनीत किया है। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी अजमेर तथा प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया के मनोनीत प्रतिनिधि को भी सदस्य बनाया है।
जिला स्तरीय समिति विधानसभा चुनाव में नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक तथा द्वारा भेजे गए संदेहास्पद पेड न्यूज का परीक्षण कर उसे रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगी जिसके आधार पर रिटर्निंग अधिकारी संबंधित अभ्यर्थी को 96 घण्टों में नोटिस देंगे। अभ्यर्थी को 48 घण्टे में जवाब देना होगा। जवाब पर जिला स्तरीय समिति निर्णय करेगी। अभ्यर्थी जिला स्तरीय समिति के निर्णय की अपील 48 घण्टे में राज्य स्तरीय समिति को कर सकते हैं जिसके अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। राज्य स्तरीय समिति 96 घण्टों में इसका निर्णय करेगी। अभ्यर्थी राज्य स्तरीय समिति के निर्णय की अपील चुनाव आयोग को 48 घण्टे में कर सकता है जिसका निर्णय अन्तिम होगा। पेड न्यूज का आंकलन डीएवीपी की स्वीकृत विज्ञापन दर के आधार पर होगा और वह राशि संबंधित अभ्यर्थी के चुनावी खर्चें में सम्मिलित होगी।
जिला या राज्य स्तरीय समिति द्वारा पेड न्यूज के निर्णित प्रकरण जिसे पेड न्यूज माना जाता है को भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। आयोग पिं्रट मीडिया से संबंधित प्रकरण को प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया को उस समाचार पत्र के विरूद्घ कार्यवाही हेतु रैफर करेगा। यदि इलेक्ट्रोनिक मीडिया से संबंधित पेड न्यूज है तो आयोग नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को कार्यवाही हेतु भेजेगा।

वीडियोग्राफी 21 व 22 मार्च को
अजमेर। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए वीडियोग्राफी 21 व 22 मार्च को प्रात: 10 से शाम 5 बजे तक की जाएगी। सहायक रिटर्निंग अधिकारी पुष्पा देवी पंवार ने बताया कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के ऐसे मतदाता जिनका नाम निर्वाचक नामावली में है तथा उनकी फोटो मतदाता सूची में प्रकाशित नहीं हुई है या फोटो गलत है अथवा ऐसे मतदाता जिनके पहचान पत्र खो गए है। ऐसे सभी मतदाताओं की वीडियोग्राफी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एसीईएम (मुख्यालय) के कार्यालय में 21 व 22 मार्च को प्रात: 10 से शाम 5 बजे तक की जाएगी।

पहले दिन कोई नामांकन नहीं
अजमेर। लोकसभा आम चुनाव 2014 के लिए अधिसूचना बुधवार को जारी हो गई। पहले दिन एक भी नामांकन पत्र नहीं भरा गया। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 26 मार्च है।

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