अजमेर। राज्य में पंचायतीराज उप चुनाव की आचार संहिता लागू है। चुनाव के लिए मतदान आगामी 28 जून को होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि 28 जून को मतदान समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता के तहत विभिन्न प्रतिबंध लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य के मंत्रीगण संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नही जा पायेंगे। केवल इसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है तो वहां उक्त प्रतिबन्ध लागू नही होंगे। मंत्रीगण जब संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौर पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का उपयोग ना करें और ना ही चुनाव से संबंधित अधिकारियों को बुलाएं।
उन्होंने बताया कि मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहे तो वहां स्थित सरकारी विश्राम गृह, डाक बंगले या अन्य सरकारी आवासों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित बैठक के लिए नही करें। इन भवनों की निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग की अनुमति दी जाएगी लेकिन वे भी उसका प्रयोग चुनाव कार्य के लिए नही करेगें।