अजमेर। राजस्थान लोकसेवा आयोग कार्यालय पर धरने व प्रदर्शन की संभावना के मद्देनजर कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निषेधाज्ञा 20 सितंबर की मध्य रात्रि तक बढाई गई है। इससे पूर्व निषेधाज्ञा 20 जुलाई की मध्य रात्रि तक प्रभावी थी।
जिला कलक्टर श्री भवानी सिंह देथा के अनुसार कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु राजस्थान लोकसेवा आयोग कार्यालय की बाह्य चार दीवारी के 100 मीटर परिधि क्षेत्रा की सीमाओं के अन्दर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा 20 सितंबर की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगी।