अजमेर। राज्य सरकार द्वारा मनरेगा श्रमिकों के वर्ष में कम से कम 15 दिन कार्य करने वाले, बीडी श्रमिकों, स्ट्रीट वेन्डर तथा भवन व अन्य निर्माण श्रमिकों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2012 में केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमाा योजना लागू की गई थी। इस योजना के आरम्भ में सूचीबद्घ परिवारों के लिये स्मार्ट कार्ड बीमा कम्पनी, नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी/ टीपीए, पेरामाउन्ट हैल्थ सर्विसेज प्रा.लि. द्वारा बनाये गये। अब केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व पंजीकृत स्मार्ट कार्ड धारकों के लिए योजना की अवधि 28 फरवरी 2015 तक बढ़ा दी गई है। अधिक जानकारी के लिये टोल फ्री नम्बर 18004196655 पर सम्पर्क कर सकते हैं।