ब्याज व पैनल्टी में छूट प्रदान की गई

अजमेर, 4 मार्च। कलक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में विचाराधीन मुद्रांक प्रकरणों को विशेष योजना के तहत ब्याज व पैनल्टी में छूट प्रदान की गई है।
अतिरिक्त महानिदेशक पंजीयन व मुद्रांक ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लोकहित में मुद्रांक प्रकरणों में विशेष राहत के तहत ब्याज व पैनल्टी में छूट दी गई है। जिसके तहत कलक्टर (मुद्रांक) के न्यायाल में 12 दिसम्बर, 2014 तक दर्ज व विचाराधीन मुद्रांक प्रकरणों में पक्षकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी की देय राशि 31 मार्च, 2015 तक जमा कराने पर उस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर देय ब्याज व शास्ति में 75 प्रतिशत की रियायत देय होगी। इसी प्रकार 16 दिसम्बर, 2014 तक निर्णित मामलों में निर्णय के फलस्वरूप स्टाम्प ड्यूटी की देय राशि 31 मार्च, 2015 तक जमा करवाने पर देय ब्याज एवं शास्ति में 75 प्रतिशत की रियायत देय होगी।
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