राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पाॅलिसियों की अवधि 30 सितम्बर 2015 तक बढाई

अजमेर, 16 अप्रेल। राष्ट्रीय बीमा योजना के तहत 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाली राष्ट्रीय बीमा पाॅलिसियांे की अवधि 30 सितम्बर 2015 तक बढाई गई है। साथ ही राष्ट्रीय बीमा योजना का क्रियान्वयन अब चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत किया जाएगा। इससे पूर्व इसका क्रियान्वयन श्रम मंत्रालय के अधीन था। जिले में लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित करने हेतु श्रम आयुक्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विकास अधिकारी व तहसीलदार को निर्देशित किया गया है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री बंशीलाल मीणा के अनुसार केन्द्र सरकार के निर्णयानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का क्रियान्वयन श्रम मंत्रालय के स्थान पर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत किया जाएगा। योजना के संशोधित प्रावधान के अुनसार ट्रस्ट व सोसाइटी का गठन होने पर राज्य में योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। ट्रस्ट व सोसाइटी के गठन में लगने वाली समयावधि मद्देनजर श्रम मंत्रालय द्वारा प्रदेश में 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पाॅलिसियों की अवधि 30 सितम्बर 2015 तक बढाई है। पाॅलिसियों की अवधि इस शर्त पर बढाई गई है कि संबंधित बीमा कम्पनियों द्वारा लाभार्थियों को अधिकाधिक हितलाभ उपलब्ध कराने हेतु समुचित आईईसी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इस अवधि के दौरान किया जाएगा।
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