अजमेर / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने आज 31 दिसंबर 2008 से 30 जून 2010 के मध्य चयनित वेतनमान मे पदोन्नत कॉलेज शिक्षको को चयनित वेतनमान मे तीन वर्ष पूर्ण करने पर पै बैंड IV एवम् ग्रेड पे 9000 का लाभ प्राचार्य स्तर पर ही स्वीकृत करने का आदेश प्रसारित कर दिया है। उक्त लाभ के लिए शिक्षको को एपीआई अंको से छूट दी गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय एवम् महाविद्यालय शिक्षक संघ ( राष्ट्रीय) के महामंत्री डॉ नारायण लाल गुप्ता ने उक्त आदेश जारी करने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया की संगठन उक्त आदेश के लिए लंबे समय से प्रयासरत था संगठन द्वारा इस हेतु लगातार उच्च शिक्षा मंत्री जी एवम् विभाग के अधिकारियो से संपर्क कर उन्हें यूजीसी एवम् मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी आवश्यक दिशा निर्देश एवम् आदेश की प्रति को प्रस्तुत कर शीघ्र आदेश प्रसारित करने का दबाव बनाया। यूजीसी द्वारा इस सन्दर्भ मे बहुत पहले ही स्पष्टीकरण जरी कर दिया था। इस आदेश से वे सभी महाविद्यालय शिक्षक लाभान्वित होंगे जिनका पै बैंड IV 30 जून 2013 तक देय हो गया था।
डा नारायण लाल गुप्ता
महामंत्री