राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 08.04.2017 को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत मेे प्री-लिटिगेंशन मंे धारा 138 एनआईएक्ट, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, पानी व बिजली के बिल (अशमनीय के आलावा) एवं अन्य (दाडिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य सिविल विवाद) और लंबित प्रकरण शमनीय दाडिक अपराध अन्तर्गत धारा 138 एनआईएक्ट बैक रिकवरी मामलें एमएसीटी मामले श्रम विवाद बिजली व पानी के बिल (अशमनीय के आलावा), वैवाहिक विवाद भुमि अधिग्रहण मामले , मजदुरी भत्ते और पेशन भत्ते से सम्बधित सेवा मामले राजस्व (केवल जिला एवं उच्च न्यायालय में लंबित) अन्य सिविल मामले (किराया सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं निर्दिष्ट पालना) आदि विषयों पर आयोजित की जावेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के क्रम में दिनांक 03.03.2017 को न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैठक का आयोजन किया जा रहा है तथा आगामी दिनांे में राजस्व, प्रशासनिक, पुलिस, श्रम विभाग, बीमा, बैक अधिकारियोें के साथ बैठक आयोजित की जायेगी।
पूर्ण कालिक सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
अजमेर