अजमेर। जिला कलक्टर ने अजमेर जिले के अकाल प्रभावित शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आपात कालीन पेयजल परिवहन करने हेतु क्षेत्रावार दरें निर्धारित की है ।
निर्धारित दरों के अनुसार स्वयं के स्त्रोत से पांच हजार लीटर क्षमता के प्रति टेंकर की पंचायत समिति पीसांगन व श्रीनगर के लिए 215 रूपये, केकड़ी व अंराई के लिए 188 रूपये, भिनाय के कलस्टर एक,दो,तीन के लिए 197 रूपये, किशनगढ़ के समूह एक हेतु 225, समूह दो हेतु 220, समूह तीन हेतु 265 तथा समूह चार हेतु 228 रूपये निर्धारित की गई है ।
विभागीय स्त्रोत से पानी परिवहन करने पर पंचायत समिति पीसांगन हेतु 160, श्रीनगर हेतु 157, केकड़ी व अंराई हेतु 138रूपये 50 पैसे, भिनाय के कलस्टर एक,दो,तीन में पंप युक्त टेंकरों से पानी सहित 210 रूपये तथा किशनगढ़ के समूह एक व दो हेतु 180 रूपये, समूह तीन हेतु 225 तथा समूह चार हेतु 190 रूपये प्रति टेंकर की दर निर्धारित की गई है ।