सूचना के अधिकार कार्यकर्ता अग्रवाल की जमानत मंजूर

अजमेर/ राजस्थान हाईकोट की जयपुर बैंच ने सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता तरूण अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। न्यायाधीश प्रशांत कुमार अग्रवाल ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता एडवोकेट विनय पाल यादव की दलीलों को सुनने के बाद यह आदेश पारीत किये। आदेशों में कहा गया है कि आरोपी इस दौरान जांच अधिकारी को जांच में पूरा सहयोग करेगा और गवाहों को प्रभावित नही करने के साथ ही बगैर अनुमति के देश नही छोडेगा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ कार्य पर उपस्थित कर्मचारी श्रीमती गीता सेन को सरकारी काम काज में बाधा डालने के लिये कोई स्पष्ट एवं तथ्यात्मक प्रमाण नही होने के कारण उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना चाहिये। जिसे न्यायाधीश ने मंजूर कर लिया।
उललेखनीय है कि आरोपी सूचना के अधिकारी के तहत सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहा है और उनके द्वारा सरकारी अनियमितताओं के खिलाफ लगाये गये कई मामलों में विभिन्न न्यायालयों ने उनके पक्ष में आदेश भी दिये है। आरोपी पर शिक्षा विभाग की कर्मचारी श्रीमती गीता सेन ने राजकाज में बाधा डालने का आरोप लगाते हुये पुलिस में मामला दर्ज कराया गया था।

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