अवैध रूप से चल रहे चैनलों को बंद कराने के निर्देश

अजमेर। जिले में ऐसे निजि चैनल जो सेटेलाइट चैनल नहीं है और न ही भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त है, ऐसे चैनलों पर निर्वाचन विभाग ने कडी नजर रखते हुए उनके विरूद्घ तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर श्री वैभव गालरिया ने बताया कि स्थानीय केबल ऑपरेटर्स द्वारा निजि स्तर पर सीडी, डीवीडी या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से समाचार चैनल के प्रसारण किए जाने की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। ऐसे चल रहे चैनल अवैध है, जिन्हें तत्काल बंद कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे चैनलों द्वारा प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है जो पेड न्यूज की श्रेणी में आता है। निर्वाचन विभाग ने ऐसे अवैध चैनल को बंद कराने के निर्देश दिए हैं।

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