अजमेर। संभागीय आयुक्त श्री आर के मीणा ने एक आदेश जारी कर नागौर जिले की कुचामनसिटी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मारोठ के सरपंच श्री चुन्नीलाल को पद से हटा दिया है।
मारोठ सरपंच श्री चुन्नीलाल ने मीण्डा निवासी श्री नरपत सिंह पुत्र श्री गुुलाबसिंह राजपूत के पक्ष में 13158 वर्गफीट का पट्टा जारी कर दिया, जबकि ग्राम पंचायत को नियमानुसार तीन सौ वर्गगज तक का ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। पंचायती राज विभाग को पूर्व में जांच रिपोर्ट के आधार पर सरपंच को पद से हटाने की अनुशंषा भिजवाई गई थी। राज्य सरकार से अनुशंषा का अनुमोदन प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त ने सरपंच श्री चुन्नीलाल को पद से हटाने एवं सरपंच का पद रिक्त घोषित करने के आदेश जारी किए हंै।