पारदर्शिता रखने व फर्जीवाड़ा रोकने को निर्वाचन आयोग सख्त

* शीघ्र शुरू होगी गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR)
* परिगणना फॉर्म नहीं भरने वाले मतदाताओं के नाम कटेंगे

-अमित टण्डन

अमित टंडन

अजमेर। निर्वाचन आयोग अब मतदान प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा फर्जीवाड़े से मुक्त बनाने के लिए कुछ सख्त नियम लागू करने जा रहा है। प्रक्रिया का खाका लगभग तैयार है और
विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) शीघ्र ही शुरू की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य घुसपैठियों के फर्जी मत रोकना, दिवंगत मतदाताओं के नाम पर फर्जी मतों पर अंकुश लगाना, स्थाई रूप से निवास बदल चुके मतदाताओं का उनके वर्तमान क्षेत्र में मताधिकार सुनिश्चित करना, मृत मतदाताओं के नाम हटाना, दो क्षेत्रों (स्थानों) पर दर्ज नामों को दुरुस्त कर एक सही स्थान पर सुनिश्चित करना तथा फर्जी नाम हटाना है। इसके लिए समस्त मतदाता को परिगणना फॉर्म भरना आवश्यक होगा, अन्यथा उनका नाम आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची से काट दिया जाएगा।
इसके लिए प्रत्येक मतदाता को 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो सफेद बैकग्राउंड में खिंचवाने होंगे। क्षेत्र के BLO से परिगणना फॉर्म लेकर उसे भरना होगा और नियत समय अवधि में जमा कराना होगा, जिसकी घोषणा शीघ्र की जायेगी।
परिगणना फॉर्म के साथ पहचान के कम से कम 2 दस्तावेज संलग्न करने होंगे। वह दस्तावेज निम्नलिखित 11 दस्तावेजों में से कोई भी हो सकते हैं।
1) सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र/पेंशन कार्ड
2) 1 जुलाई 1987 से पूर्व का कोई सरकारी दस्तावेज
3) जन्म प्रमाण पत्र
4) पासपोर्ट
5) मूल निवास प्रमाण पत्र
6) 10वीं की अंक तालिका व प्रमाण पत्र
7) वन अधिकार पत्र
8) जाति प्रमाण पत्र
9) राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का विवरण (जहां लागू हो)
10) परिवार रजिस्टर
11) भूमि/गृह आवंटन प्रमाण पत्र

दस्तावेज़ व्यवस्था तीन श्रेणियों में बांट कर लागू की जाएगी, जिसमें एक है कि जिनका जन्म 01/07/1987 से पूर्व का है, वे कोई 1 दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से लगा देंगे तो भी मान्य होगा। दूसरा, जिनका जन्म 01/07/1987 – 02/12/2004 के बीच हुआ है, उन्हें 1 दस्तावेज़ स्वयं का एवं 1 दस्तावेज़ माता या पिता किसी एक का (कुल 2) लगाकर फॉर्म जमा कराने पर भी मान्य करार दिया जाएगा। किंतु तीसरी श्रेणी में वे मतदाता आएंगे जिनका जन्म 02/12/2004 के बाद हुआ है। ऐसे लोगों को स्वयं के एक दस्तावेज के साथ-साथ माता – पिता दोनों के (कुल 3) दस्तावेज लगाने अनिवार्य होंगे।
मतदाता यह फॉर्म ऑनलाइन भी जमा करवा सकेंगे। इसके लिए मतदाता को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http://voters.eci.gov.in पर जाना होगा। उस साइट पर एक बटन होगा “fill enumeration form online” पर क्लिक करके आगे के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। शीघ्र ही वेबसाइट पर यह ऑप्शन एक्टिवेट किया जाएगा, जिसकी सूचना समाचारों के माध्यम से वे क्षेत्र के बीएलओ के ज़रिए मतदाताओं को दी जाएगी

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