हड़ताल पर गए रोजगार सहायक, दस दिनों तक चलेगा धरना

chatarpur-logoनौगांव। ग्राम रोजगार सहायक संघ नौगांव मंगलवार से हड़ताल पर चला गया। संघ द्वारा दस दिनों तक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ग्राम रोजगार सहायक संघ सात सूत्रीय मांगों का स्मरण पत्र भी इस बीच पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री को भेजेगा।
ग्राम रोजगार सहायक संघ ब्लाक अध्यक्ष राघवेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गत दिनों भोपाल में आयोजित ग्राम रोजगार सहायकों के स मेलन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री गोपाल भार्गव द्वारा सात सूत्रीय मांगें जाने की घोषणा की गई थी। सरकार गठन और अस्तित्व में आने के बाद दिसंबर को इस घोषणा को पूरा किया जाना था, लेकिन मंत्री जी द्वारा घोषणाएं भूले जाने के बाद रोजगार सहायक संघ ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। संघ पदाधिकारी चंद्रकांत तिवारी ने बताया कि पंचायत मंत्री ने ग्राम रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाने, टीए-डीए का लाभ देने, सहायक सचिव बनाए जाने, सहित रोजगार सहायक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को एक लाख रूपए देने सहित अन्य घोषणाएं की थीं। लेकिन अभी तक घोषणाओं को अमल में नहीं लाया जा सका है।
ब्लाक उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि 13 फरवरी को नौगांव रोजगार सहायक संघ जिला मु यालय पर प्रदर्शन करेगा। कर्मचारी संघ के हवाले से बताया गया कि पंचायत मंत्री को संघ द्वारा स्मरण पत्र भी भेजा जाएगा।

छेड़छाड़ करने पर 6 माह की कठोर कैद
छतरपुर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप दुबे की अदालत ने छेड़छाड के मामले में तीन दिन में ही फैसला सुना डाला। श्री दुबे की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देकर 6 माह के कठोर कैद के साथ 1 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि दिनांक 30 जनवरी 2014 की सुबह करीब 7 बजे फरियादी के सास, ससुर खेत में बने घर में थे उसी दौरान फरियादी महिला दैनिक क्रिया के लिए खेत पर जा रही थी। तभी अचानक पड़ोस के खेत के मालिक सुरेन्द्र सिंह पुत्र भवानी सिंह ठाकुर निवासी गुदारा ने आकर फरियादी महिला का बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया। महिला के चिल्लाने पर आरोपी सुरेन्द्र उसका मुंह दबाकर अश्लील हरकतें करने लगा। फरियादी महिला की आवाज सुनकर उसके सास, ससुर बचाने दौड़े तो आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की शिकायत थाना महाराजपुर में करने पर आरोपी सुरेन्द्र के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया। थाना महाराजपुर के प्रधान आरक्षक मानसिंह ने 7 दिन में ही विवेचना कर मामला अदालत के सुपुर्द कर दिया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप दुबे की अदालत ने केवल तीन दिन में ही मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी सुरेन्द्र सिंह को उक्त अपराध का दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 354 के तहत 6 माह की कठोर कैद के साथ 1 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में से 500 रू. क्षतिपूर्ति के रूप में भी फरियादी महिला को देने का आदेश दिया।
-संतोष गंगेले

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