महिला सहित चार आरोपियों को उम्रकैद

पत्थर मारकर महिला की थी हत्या
chatarpur-logoबिजावर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे.पी. सिंह की अदालत ने एक महिला के
हत्या करने के आरोप में एक महिला सहित 4 आरोपियों को दोषी करार देकर
उम्रकैद के साथ 12 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि पुलिस थाना बकस्वाहा क्षेत्र अंतर्गत
स्थित ग्राम पड़रिया निवासी हरलाल अहिरवार ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज
करायी कि दिनांक 30 दिसम्बर 2011 को जब वह और उसकी पत्नि रूपाबाई अपने घर
के अंदर से पत्थर और गिट्टी बाहर फेंक रहे थे, दिन के करीब 3 बजे उसका
चचेरा भाई धीरज अहिरवार आ गया और उसे चबूतरा बनाने से मना करने लगा। इतने
में धीरज का भाई हरजू भी आ गया और चबूतरे के पत्थर निकालकर फेंकने लगा।
दोनों लोग हरलाल की  मारपीट करने लगे जब अवधरानी बचाने आई तो हरजू की
पत्नि शोभा ने अवधरानी को धक्का देकर जमीन में पटका और कमल अहिरवार ने एक
बड़ा पत्थर उठाकर अवधरानी की  छाती पर मारा जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो
गयी और आरोपीगण मौके से भाग गए। बकस्वाहा पुलिस ने मामला दर्ज करके चारों
आरोपियों को गिरफ्तार किया। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक एमएम शर्मा
ने विवेचना करने के बाद मामले को अदालत के सुपुर्द कर दिया। अतिरिक्त
सत्र न्यायाधीश जेपी सिंह की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए
चारों आरोपी कमल अहिरवार, धीरज अहिरवार, हरजू अहिरवार और श्रीमती शोभा
अहिरवार को अवधरानी की हत्या के आरोप का दोषी करार दिया। श्री सिंह की
अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत चारों आरोपियों को उम्रकैद के साथ 12
हजार रूपए के जुर्माने से दण्डित करने की सजा सुनाई।
Lakhan Rajpoot
Advocate, Chhatarpur (M.P.)
Mob.- 9009092782

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