
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि श्रीमती चंचल नायक पत्नि ज्योति गणेश्वर नायक निवासी तमराई मुहल्ला छतरपुर ने आरोपी जमना कोरी निवासी बंधीयन मुहल्ला को 2 लाख रूपए उधार दिए थे। जमना ने यह रकम बापिस अदा करने के लिए चंचल नायक को जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक शाखा छतरपुर के खाते की चैक 29.12.12 को दी थी। यह चैक श्रीमती चंचल द्वारा अपने खातें में जमा की गयी, किंतु बैंक द्वारा जमना का खाता बंद होने से चैक का भुगतान करने से मना कर दिया। जमुना को खाता बंद होने की जानकारी होने पर भी चैक उसके द्वारा चंचल को दी गयी। इस धोखाधड़ी करने पर श्रीमती चंचल ने अदालत में मामला पेश किया। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रदीप दुबे की अदालत ने मामला की सुनवाई करते हुए आरोपी जमना कोरी को धोखाधड़ी के अपराध का दोषी करार दिया, साथ ही श्री दुबे की अदालत ने धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत 1 साल की कठोर कैद के साथ ढाई लाख का प्रतिकर की सजा सुनाई, साथ ही प्रतिकर श्रीमती चंचल को अदा करने का भी आदेश दिया।
Santosh Gangele
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