कुडनकुलम परमाणु संयंत्र को मद्रास कोर्ट की हरी झंडी

तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए मद्रास कोर्ट ने अपनी हरी झंडी दे दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के संचालन को लेकर आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है।

गौरतलब है कि इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनाए गए फैसले के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने कुडनकुलम संयंत्र की इकाई एक और इकाई दो को चालू करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि इस संयंत्र को अभी पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस नहीं मिला है।

इसके अलावा, कोर्ट ने कुडनकुलम संयंत्र के आसपास स्कूल और अस्पताल स्थापित करने का आदेश दे दिया है।

इस संयंत्र की पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस की अनुमति को लेकर जी.सुंदरराजन ने एक याचिका दायर की थी। इस परियोजना में रूसी रियेक्टर स्थापित करने पर प्रतिबंध की माग की गई थी।

इससे पहले, कुडनकुलम संयंत्र को चालू करने की दिशा में और एक कदम बढ़ाते हुए भारत के परमाणु नियामक ने परियोजना की पहली इकाई के लिए ईंधन भरने की अनुमति दे दी है।

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड [एईआरबी] अध्यक्ष एसएस बजाज ने मुंबई से बताया कि सुरक्षा समिति की अनुशसा के आधार पर हमने ईंधन भरने की अनुमति दे दी। एईआरबी से हरी झडी मिलने के बाद भारतीय परमाणु उर्जा निगम लिमिटेड [एनपीसीआईएल] कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना की 1000 मेगावाट की पहली इकाई में 163 फ्यूल असेंबली को लोड करना शुरू कर देगा।

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