राज ठाकरे के ख़िलाफ़ दिल्ली में मुकदमा दर्ज

महाराष्ट्र में बिहारियों को ‘घुसपैठिया’ करार देने वाले मुंबई के मराठी नेता राज ठाकरे के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

गुरूवार को दिल्ली के एक मेट्रोपोलीटिन मजिस्ट्रेट नीरज गौर ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करे क्योंकि उन्होंने बिहारियों को ‘घुसपैठिया’ कहा और उन्हें ‘महाराष्ट्र से बाहर फेंक’ देने को कहा.

पृष्टभूमि

राज ठाकरे ने यह बयान अगस्त 31 को दिया था.

दिल्ली में एक वकील प्रेम शंकर शर्मा ने अदालत से शिकायत करते हुए कहा कि राज ठाकरे के बयान भड़काऊ और राष्ट्र विरोधी हैं और उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए.

इसके पहले दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा था कि इसके सामने ठाकरे के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करने में कई कानूनी अड़चने हैं क्योंकि ना तो ठाकरे ने यह बयान दिल्ली में दिया है ना ही जिन अखबारों में यह छापा है वो दिल्ली से छपते हैं.

पर पुलिस ने अदालत को यह भी कहा कि वह आदेश का पालन करने के लिए तैयार है. दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद यह मामला उत्तर प्रदेश की गाज़ियाबाद पुलिस को सौंपने का निर्णय लिया है, क्योंकि जिन अखबारों में यह बयान छपा है वह उत्तर प्रदेश के नोएडा और साहिबाबाद से छपते हैं.

ठाकरे ने कथित रूप से यह बयान उन ख़बरों के बाद दिया था जिनमें कहा गया था कि बिहार के मुख्य सचिव ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को ख़त लिख कर उन बिहारी युवकों की गिरफ्तारी पर अप्रसन्नता जताई थी जिन पर मुंबई के आज़ाद मैदान में 11 अगस्त को तोड़ फोड़ करने का आरोप था.

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