नेषनल लोक अदालत 9 को, विद्युत चोरी प्रकरणों में छूट प्राप्त करें

vidisha samacharविदिषा – 06 अगस्त, 2017 मध्यप्रदेष मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी (संचा./संधा.) संभाग विदिषा के उप महाप्रबंधक अंकुर सेठ ने बताया कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री विपिन बिहारी शुक्ला की अध्यक्षता में नेषनल लोक अदालत का आयोजन दिनंाक 09.09.17 को न्यायालय परिसर विदिषा में किया जावेगा जिसमें विदिषा (संचा./संधा.) संभागान्तर्गत बनाये गये विद्युत चोरी प्रकरणों को माननीय विषेष न्यायाधीष (विद्युत अधिनियम) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष श्री आलोक मिश्रा के न्यायालय में दर्ज 670 नं. विद्युत चोरी के प्रकरण गतिषील है जिसमें न्यायालय में दर्ज सिविल दायित्व की राषि पर 25 प्रतिषत की छूट एवं ब्याज की राषि पर 100 प्रतिषत की छूट प्रदान की जावेगी। नेषनल लोक अदालत दिनंाक 09.09.17 के लिये 4241 नं. प्रिलिटीगेषन विद्युत चोरी प्रकरणों में समझौते वावत् नोटिस जारी किये गये हैं, जिनमें कम्पनी द्वारा विद्युत क्षति (सिविल दायित्व) राषि मेें 40 प्रतिषत एवं ब्याज राषि में 100 प्रतिषत की छूट प्रदान की जावेगी। यह छूट का लाभ एक मुष्त राषि जमा करने पर ही प्रदान किया जावेगा एवं आवेदक के नाम पर कोई विधिक विद्युत संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक नवीन विद्युत कनेक्षन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्व बकाया राषि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। नेषनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जावेगी।
माननीय विषेष न्यायाधीष (विद्युत अधिनियम) विदिषा द्वारा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिषा द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरणों में समझौते हेतु जारी किये गये नोटिसों की सुनवाई हेतु दिनंाक 09.09.17 को जिला न्यायालय परिसर विदिषा में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों को समझौते के द्वारा निराकृत करवाये तथा कम्पनी द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ प्राप्त करें।

उप महाप्रबंधक (संचा./संधा.) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. विदिषा

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