दिल्ली गैंगरेप: नाबालिग आरोपी की उम्र पर फैसला आज

दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग आरोपी पर सोमवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सुनवाई करेगा। आज ही वह उसकी उम्र से जुड़े मामले में अपना फैसला सुना सकता है। इसके लिए आरोपी का बोन टेस्ट को डेंटल टेस्ट करवाया गया था, जिससे उसकी उम्र का खुलासा होने की उम्मीद है।

इससे पहले बोर्ड की प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट गीतांजलि गोयल ने जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रहमण्यम स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने नाबालिग का मुकदमा भी अन्य आरोपियों के साथ साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मांग की थी। उन्होंने दलील दी थी कि इस मामले में नाबालिग ने जघन्य अपराध किया है जिसके चलते उसको नाबालिग नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया था, जिसके बाद स्वामी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही थी।

गौरतलब है कि 16 दिसंबर की रात दिल्ली में चलती बस में एक मेडिकल छात्रा को छह लोगों ने अपनी हवस का शिकार बनाया था और उसके साथ बेहद अमानवीय कृत्य करने के बाद उसको चलती बस से मरा हुआ समझ कर उसके पुरुष मित्र के साथ बाहर फेंक दिया था। नाबालिग को छोड़कर इस मामले के सभी आरोपियों का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया है, जहां उनकी सुनवाई हो रही है। जुवेनाइल कोर्ट नाबालिक को इस मामले में अधिक से अधिक तीन वर्ष की सजा सुना सकता है, जिसके बाद आरोपी को रिहा कर दिया जाएगा। कई संगठन इस बात को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि नाबालिग का मामला भी अन्य आरोपियों के साथ ही चलाया जाए।

नाबालिग की उम्र को लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा दिया गया फैसला भी इस मामले में बेहद अहम साबित होगा। मिले प्रमाण के मुताबिक नाबालिग की उम्र को 17 वर्ष और कुछ माह बताया गया है। लेकिन यदि कोर्ट उसको 18 माह का बताता है तो उसका मामला अपने आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाएगा, जहां अन्य आरोपियों के साथ ही उसकी भी सुनवाई होगी। कई संगठन इस मामले में सभी आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

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