कोर्ट नहीं पहुंचे सलमान, सैफ समेत बाकी 4 कलाकारों पर आरोप तय

blackbuck-poaching-court-framed-charges-against-saif-and-3-othersमुंबई। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को सजा सुनाए जाने के बाद हिंदी सिनेमा के एक और सुपर स्टार सलमान खान समेत पांच कलाकारों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। हालांकि दुर्लभ काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर की निचली अदालत ने सुनवाई करते हुए गैरहाजिर रहे अभिनेता सलमान खान पर अभी कोई आरोप तय नहीं किया है लेकिन सैफ अली खान समेत तीन अन्य महिला कलाकारों तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे पर आरोप तय कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। निचली अदालत ने निर्देश दिए हैं कि मामले की अगले महीने होने वाली सुनवाई में सलमान पेश हों। कोर्ट ने सलमान की हाजिरीमाफी की अर्जी भी मंजूर कर ली है। चारों फिल्मी सितारों पर लगे आरोप सही पाए गए तो उन्हें तीन से छह साल तक की सजा हो सकती है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंद्रकला जैन ने सलमान को छोड़ सभी चारों पर बारी-बारी से वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 9/51 व 9/52 और आईपीसी की धारा 149 के तहत आरोप तय किया और अगली सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल रख दी। इन लोगों पर काले हिरण के शिकार करने के लिए उकसाने और शिकार करने का आरोप है। हालांकि सुनवाई के दौरान सभी चारों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इन्कार किया है। कोर्ट में आरोप सुनाए जाते वक्त इस सभी का कोर्ट में होना जरूरी था लेकिन सलमान खान आज कोर्ट नहीं पहुंचे। सलमान खान इस समय अमेरिका में हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। सलमान के वकील कोर्ट में पेश हुए और स्वास्थ्य कारणों से उनकी गैरहाजिरी पर माफी की अर्जी लगाई। अर्जी में कहा गया कि सलमान 10 मार्च को अमेरिका गए थे और उन्हें 20 मार्च को वापस लौटना था लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें यात्रा करने से मना कर दिया।

सभी पांचों कलाकारों पर 1998 में फिल्म की शूटिंग के दौरान हिरण के शिकार का आरोप है। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों पांच साल की सजा सुनाई थी अब उनके जिगरी दोस्त व सुपरस्टार सलमान खान को भी अदालत से सजा मिलने की संभावना है। आज से 14 साल पहले दुर्लभ काले हिरण के शिकार के मामले में जयपुर की निचली अदालत ने सलमान खान को छोड़कर अन्य कलाकारों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है, सभी सितारे राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंचे थे, शूटिंग के इतर सभी शिकार के लिए गए और आरोप है कि इन्होंने जोधपुर के कांकानी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया। हिरणों की मौत पर स्थानीय लोगों ने इसका जमकर हंगामा किया।

अदालत ने 20 फरवरी 2006 को इस मामले में आरोप तय किए थे। आरोपी फिल्मी सितारों ने इसे सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी, जबकि राज्य सरकार की ओर से कुछ और धाराएं जोड़ने के लिए हाई कोर्ट में याचिका पेश की गई। इस पर हाई कोर्ट ने आरोपियों पर नए सिरे से आरोप तय करने का आदेश दिया था। आरोपियों को पिछले महीने चार फरवरी को जोधपुर की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए।

error: Content is protected !!