व्हीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा चुनाव तैयारी की समीक्षा

ajmer pro 01खंडवा। भारत निर्वाचन आयोग के सुधीर त्रिपाठी उप निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव 2013 की आरंभिक तैयारियों के तहत् 25 अप्रैल को प्रातः 10.30 बजे से 1.30 बजे तक व्हीडियो कांफ्रंेस के माध्यम से इंदौर संभाग एवं जिलों की समीक्षा की गई। समीक्षा में इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान, कर्मचारी डाटाबेस, प्रशिक्षण, पहुँचविहिन मतदान केन्द्र, ई.वी.एम. का भौतिक सत्यापन, फार्म्स, स्टेशनरी, मतदान दल का गठन एवं यातायात प्रबंधन, मतगणना स्थल, स्ट्रांग रूम एवं स्वीप प्लान सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। खंडवा जिले में 100 प्रतिशत् फोटोयुक्त नामावली कार्य एवं समय-सीमा में जिले का इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान मुख्य निर्वाचन कार्यालय भोपाल में प्रस्तुत करने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र.भोपाल के द्वारा सराहना की गई है। व्हीडियो कांफ्रंेस में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज दुबे, अपर कलेक्टर आर.आर.भोंसले, उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेन्द्रसिंह कवचे, अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी खंडवा एवं मांधाता एच.एस.चौधरी तथा निर्वाचन पर्यवेक्षक डी.एल.कटारे उपस्थित थे। सिविल सेवा कोचिंग के लिये अनुसूचित जाति वर्ग को सहायता

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के योग्य प्रतिभागियों को परीक्षा की तैयारी के लिये विभिन्न महानगरों में स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा कोचिंग दिये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नरोत्तम बरकड़े ने बताया है कि अभ्यार्थी अपने आवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त अदिवासी विकास विभाग खंडवा से प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। कोचिंग हेतु अभ्यार्थियों की अहर्ता के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होकर अनुसूचित जाति सदस्य होना चाहिये। माता-पिता, अभिभावक, स्वयं की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 5 लाख तक हो। मध्यप्रदेश सेवा आयोग की सिविल सेवा की वर्ष 2012-13 या 2013-14 प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण हों। अभ्यार्थियों को कोचिंग हेतु कुल 96 हजार 800 रूपये की सहायता दी जायेगी। कोचिंग प्रारंभ अथवा कोचिंग के मध्य राशि स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के अधिकार आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश को होंगे। संस्था का निरीक्षण आयुक्त अनुसूचित जाति विकास या उनके अधिकृत अधिकारी द्वारा कोचिंग संस्था में प्रवेश लेने के प्रमाणीकरण उपरांत 50 प्रतिशत् राशि प्रतिभागी को बैंक के माध्यम से दी जावेगी। प्रतिभागी द्वारा दो माह का सफलतापूर्वक कोचिंग लेने अनुसूचित जाति विकास या उनके विभाग के अधिकारी द्वारा कोचिंग संस्था का निरीक्षण करने के उपरांत शेष 50 प्रतिशत् राशि का भुगतान प्रतिभागी को बैंक के माध्यम से किया जावेगा। उपरोक्त शुल्क सीमा के अतिरिक्त राशि प्रतिभागीय द्वारा स्वयं वहन की जावेगी। कोचिंग संस्थाओं को दी जाने वाली राशि निर्धारित अधिकतम सीमा या संस्था द्वारा लिये जाने वाले शुल्क जो भी कम हो की सीमा तक देय होगी। अभ्यार्थियों के प्रवेश लेने पर उन्हें दी जाने वाली शिष्यवृत्ति, परिवहन व्यवस्था एं आवास व्यवस्था हेतु राशि का प्रतिमाह भुगतान किया जावेगा। कोचिंग शुल्क, आवासीय, शिष्यवृत्ति आदि के लिये अधिकतम राशि उपरोक्तानुसार निर्धारित है। निर्धारित अवधि की कोचिंग होने पर प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा का अंतिम प्रश्न पत्र जिस माह में समाप्त होता है। उस माह तक अथवा निर्धारित की गई कोचिंग अवधि जो अवधि पहले समाप्त होता है उस अवधि तक कोचिंग फीस, शिष्यवृत्ति, लांजिंग बोर्डिंग की पात्रता होगी। सिविल सेवा प्रोत्साहित राशि की पात्रता योजना का लाभ लेने वाले प्रतिभागियों को प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी।

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