नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी को जमानत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने इसके साथ ही सीबीआइ को इस मामले में चार माह में जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जगनमोहन अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जांच को प्रभावित कर सकते हैं। उनकी रिहाई से सबूतों और गवाहों के प्रभावित होने से इन्कार नहीं किया जा सकता।