नई दिल्ली। आईटी कंपनी आई-गेट के प्रेसीडेंट फणीश मूर्ति पर लगे यौन शोषण के आरोप अगर साबित हो जाते हैं तो उन्हें पीड़ित महिला को उसके नुकसान की भरपाई करनी होगी। अमेरिकी कानूनों तहत किसी भी अपराधी को गुनाह के आधार पर पीड़ित को मुआवजा देना पड़ता है, जबकि भारत में ऐसा नियम है कि अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसे भुगतान से अधिक क्रिमिनल पनिशमेंट दिए जाने पर जोर दिया जाता है।
कानून विभाग के सूत्रों ने बताया कि अगर फणीश मूर्ति गुनहगार साबित हो जाते हैं तो उन्हें पीड़िता को उसके नुकसान के लिए कई मिलियन डॉलर की भरपाई करनी होगी। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस मामले में किस तरह का सेटेलमेंट हो सकता है।
गौरतलब है कि आईटी कंपनी आई गेट के सीईओ पर अपनी ही कंपनी की एक इंप्लाइज का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। इसके बाद उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। यही नहीं उनपर महिला को प्रेगनेंट बनाने का भी आरोप है। जिसके तहत महिला उन्हें कोर्ट तक घसीट सकती हैं।