दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक से अपनी साइट के मुख्य पेज पर यह चेतावनी जारी करने के लिए कहा कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे यहां अपना खाता नहीं खोल सकते. कोर्ट की कार्यकारी मुख्य जज बी डी अहमद और जज विभु बाखरू की पीठ ने फेसबुक से 13 साल से कम उम्र के बच्चों को खाता खोलने की इजाजत न देने के लिए कहा. फेसबुक की तरफ से कोर्ट के सामने उपस्थित वरिष्ठ वकील पराग त्रिपाठी ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि साइट अपने मुख्य पेज पर 13 साल से कम उम्र के बच्चों के खाता न खोलने से संबंधित चेतावनी जारी करेगा. कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी यह बताने के लिए कहा कि बच्चों को ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइटों पर होने वाली अभद्रता से बचाने के लिए उसके पास क्या कानून है.
गौरतलब है कि फेसबुक की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता के चलते फेसबुक पर छोटे छोटे बच्चे अपना खाता खोल चुके हैं और आए दिन उन्हें कई फेसबुकियों की अभद्रता का सामना करना पड़ता है. यही नहीं कुछ माता पिता तो खुद अपने नवजात का फेसबुक पर खाता खोल क्र उन्हें दुनियां का सबसे छोटा ब्लॉगर साबित करने में जुट जाते हैं और यह बच्चे कुछ समय बाद फेसबुक पर स्वयं सक्रिय हो जाते हैं.
“मीडिया दरबार”