बटला हाउस मुठभेड़ : इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी दोषी करार

BATLAENCOUNTERनई दिल्ली| दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ मामले में एकमात्र आरोपी इंडियन मुजाहिदीन (आइएम) के आतंकवादी शहजाद अहमद को गुरुवार को दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर की हत्या का दोषी करार दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शास्त्री ने अहमद को दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के इंस्पेक्टर एम. सी. शर्मा की हत्या के लिए दोषी ठहराया।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि दिल्ली में वर्ष 2008 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के छह दिन बाद पुलिस ने 19 सितंबर, 2008 को जब दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में बटला हाउस में छापा मारा था तो उस वक्त वहां मौजूद लोगों में अहमद भी था।
अभियोजन पक्ष ने अपनी अंतिम दलील में कहा कि इसके पर्याप्त सबूत हैं और फोन रिकॉर्ड भी साबित करते हैं कि अहमद बटला हाउस में था।

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