बटला हाउस एनकाउंटर : आरोपी शहजाद को उम्र कैद

Batla_Houseनई दिल्ली / बटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी आतंकी शहजाद को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।इससे पहले कोर्ट ने शहजाद को इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया था। कोर्ट ने शहजाद को धारा 302 और 307 के तहत दोषी करार दिया था। साथ ही कोर्ट ने शहजाद पर 95 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 40 हजार रुपए शहीद मोहन चंद्र शर्मा के परिजनों को देने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने अपनी दलील पूरी करने के बाद आतंकी शहजाद के लिए मौत की सजा की मांग की थी। वहीं शहजाद के वकील के कोर्ट न पहुंचने के चलते एक दिन के लिए फैसला टाल दिया था।

गौरतलब है कि शहजाद को बटला हाउस एनकाउंटर के डेढ़ साल बाद गिरफ्तार किया गया था। उस पर हत्या की कोशिश समेत आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 19 सितंबर 2008 को पुलिस ने दावा किया था कि बटला हाउस में हुई एक मुठभेड़ में दो संदिग्ध आतंकी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे और दो संदिग्ध शहजाद अहमद और आरिज खान भाग निकले। इन सबको उस साल हुए सीरियल धमाकों से जोड़ा गया था। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि शहजाद के खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान शहजाद ने अपने रिवॉल्वर से दो गोलियां चलाई थीं और उसके घर से दो मोबाइल एक पासपोर्ट और एक लैपटॉप बरामद किया गया था, लेकिन शहजाद के वकील के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान शहजाद के मकान नंबर L−18 में होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं। फायर हुई गोलियों की फोरेंसिक जांच से साफ हो गया कि उनमें से कोई भी रिवॉल्वर की गोलियां नहीं थीं। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 70 गवाह पेश किए थे, जिनमें से छह चश्मदीद थे। वहीं, शहजाद ने अपने बचाव में अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद दो आतंकियों सैफ और जीशान की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई थी। उसका कहना है कि उसे मामले में फंसाया गया है। गौरतलब है कि घटना के कुछ समय बाद पुलिस को पता चला था कि घटना को अंजाम देने वाले आतंकी बटला हाउस के एक फ्लैट में छिपे हुए हैं। 19 सितंबर, 2008 को पुलिस ने फ्लैट को घेर लिया तो अंदर से फायरिंग होने लगी। गोली लगने से दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई थी। जवाबी फायरिंग में दो कथित आतंकी भी मारे गए थे।

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