धोरीमन्ना थानाधिकारी के खिलाफ प्रसंज्ञान

a1बाड़मेर। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीन कनिष्ठ खंड बाड़मेर ने धोरीमन्ना थानाधिकारी राजेंद्र चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए((सी)) के तहत प्रसंज्ञान लिया है।
6 सितंबर 2013 को भादूओ की बेरी कातरला निवासी एक जने ने अपनी पत्नी के साथ दुष्कर्म के मामले की रिपोर्ट पुलिस थाना धोरीमन्ना को दी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। वहीं 1 अक्टूबर 2013 को पीडि़त ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और पुलिस की ओर से मामला दर्ज नहीं करने की शिकायत की। 19 अक्टूबर 2013 को पीडि़त ने परिवादी की पत्नी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर के समक्ष अपना परिवाद पेश किया। कोर्ट ने इस मामले में थानाधिकारी के खिलाफ भी प्रसंज्ञान लिया है।

 सोशल मीडिया नेटवर्क रिपोटर – प्रकाशचंद बिश्नोई (धोरीमन्ना)

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