संभाग के कईं कलक्टर, डीजीपी और रजिस्ट्रार पाबंद
नही कर सकेगी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटियां बैंकिंग कारोबार
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने प्रदेष के पुलिस महानिदेषक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी दिल्ली एवं सहकारिता रजिस्ट्रार राजस्थान के साथ बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के जिला कलक्टर को निर्देष दिये हैं कि उनके अधिनस्थ सक्रिय कोऑपरेटिव सोसायटी एवं मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी किसी भी सूरत मे बैंकिंग कारोबार नही करें। मुख्य न्यायाधीष सुनील अम्बवानी की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने यह आदेष दिये हैं कि उक्त अधिकारी यह सुनिष्चित करें कि कोई भी क्रेडिट सोसायटी जिसके पास रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा जारी बैंकिंग व्यवसाय का लाइसेन्स नही हैं वह बैंकिंग काराबार नही सकेगी। बैंकिंग कारोबार मे ब्रांचें खोल कर बैंकिंग गतिविधियां करना, एटीएम स्थापित करना व चलाना, जमाकर्ताआं को ऋण आदि देना भी शामिल हैं। ज्ञात रहे कि बाड़मेर निवासी सज्जनसिंह भाटी की ओर से दायर उक्त जनहित याचिका की पैरवी एडवोकेट सत्यप्रकाष शर्मा एवं दलपतसिंह राठौड़ ने की ।
एडवोकेट दलपतसिंह राठौड़ ने बताया कि हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी के केन्द्रीय रजिस्ट्रार और सहकारिता विभाग राजस्थान के रजिस्ट्रार से चार सप्ताह मे जवाब भी मांगा हैं।
(दलपतसिंह राठौड़)
9414701846
सत्यप्रकाष शर्मा
9314715058
news sent by chandan singh bhati