राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वसूली आदेश पर रोक

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वसूली आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार , निदेशक चिकित्सा एवम स्वास्थ्य विभाग, उप निदेशक चिकित्सा एवम स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब
jaipur newsजयपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी ने प्रेम शर्मा की याचिका पर राज्य सरकार द्वारा वेतन वसूली के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार, निदेशक चिकित्सा एवम स्वास्थ्य विभाग, उप निदेशक चिकित्सा एवम स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब किया है उल्लेखनीय है कि प्रार्थीया प्रेम शर्मा ने राज्य सरकार से 2006 में स्वेच्छिक रूप से सेवानिव्ति ली तथा अतिरिक्त निदेशक द्वारा 28-10-2014 के आदेश द्वारा प्रार्थीया की पेंशन में से वसूली के आदेश यह कहते हुए दिये कि उसका वेतन नियतन गलत किया गया उसे कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा उसका वेतन भी कम कर दिया उल्लेखनीय है कि प्रार्थीया की नियुक्ति महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर दिनांक 1-5-1968 को हुई थी उसका वेतन निर्धारण के स बन्ध में अन्तिम आदेश 5-9-2001 को पारित किया था जिसमें यह कहा गया था कि प्रार्थीया का वेतन स्थिरीकरण सही है और उससे कोई वसूली नहीं की जानी चाहिए प्रार्थीया के अधिवक्ता डी पी शर्मा का तर्क था कि वसूली आदेश पूर्णतया मनमाना है तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये 14 वर्ष बाद पारित किया गया है मामले की सुनवाई के पश्चात् उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया ।

डी. पी. शर्मा
अधिवक्ता
मो. 9414284018

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