गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया को गुरुवार को दोष मुक्त कर दिया

gulab chand katariyaसोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में मुंबई स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया को गुरुवार को दोष मुक्त कर दिया। इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहले ही दोष मुक्त हो चुके हैं। कटारिया पर षड्यंत्र, हत्या, अपहरण सहित गैर जमानती धाराओं में आरोप लगाए गए थे। गुरुवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया तब वे विधानसभा में थे। सबसे पहले उनके समधी एवं वकील रोशनलाल जैन ने फोन पर उन्हें यह जानकारी दी। जैन ने बताया कि इस मामले में कटारिया की ओर से सीबीआई में जो साक्ष्य पेश किए गए उसके आधार पर कोर्ट ने माना कि इस मामले में उन पर कोई दोष सिद्ध नहीं होता। गुलाबचंदकटारिया ने बताया कि प्रक्रिया पूरी करने के लिए वे शुक्रवार को वकील के साथ मुंबई जाएंगे।
2005 में हुआ था सोहराबुद्दीन एनकाउंटर 
31 मई 2004 को उदयपुर में हिस्ट्रीशीटर हमीद लाला की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सोहराबुद्दीन, तुलसी प्रजापति और उदयपुर निवासी मोहम्मद आजम मुख्य आरोपी थे। हत्या की वजह अवैध वसूली को लेकर विवाद रहा था। घटना के बाद सोहराबुद्दीन की गैंग पनपने से मार्बल व्यवसायियों में खौफ पैदा हो गया। गुजरात पुलिस ने मोस्ट वांटेड होने के कारण आंध्रप्रदेश में सोहराबुद्दीन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी बीच 26 नवंबर 2005 में मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन को मार गिराने का दावा किया था। मुठभेड़ को सोहराबुद्दीन के परिजनों ने फर्जी बताया था। सोहराबुद्दीन मामले में सीबीआई ने मुंबई की कोर्ट में 14 मई 2013 को 500 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की थी। उस समय कटारिया राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। इसमें कटारिया सहित चार लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें उदयपुर के आरके मार्बल के डायरेक्टर विमल पाटनी, आंध्र प्रदेश के आईजी जीएम बाल सुब्रह्मण्यम और इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव भी शामिल थे। इन पर आईपीसी 120बीआर, डब्ल्यू 364, 365, 368, 341, 342, 302 और 201 की गैर जमानती धारा लगाई थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कटारिया को अमित शाह और मार्बल व्यवसायी विमल पाटनी के बीच की कड़ी बताया था।
कटारिया पर ये थे आरोप
चार्जशीट के अनुसार उन पर आरोप था कि आरके मार्बल के डायरेक्टर विमल पाटनी के कहने पर तत्कालीन गृहमंत्री कटारिया ने गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह से संपर्क किया। शाह ने एटीएस के तत्कालीन डीआईजी डीजी बंजारा से एनकाउंटर कराया। इसमें गैर जमानती धाराएं लगाई गई थी।

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