उपभोक्ता पानी के बिलों का भुगतान पांच सौ और एक हजार के पुराने नोटों से कर सकेंगे

पानी के बिल जमा करने वाले समस्त उपखंड कार्यालय 13 व 14 नवम्बर को अवकाष के दिन भी खोले जाएंगे।
phed-Rajasthanजयपुर, 12 नवम्बर। जयपुर। राज्य के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ता अपने वर्तमान तथा पिछले बकाया पानी के बिलों का भुगतान पुराने पांच सौ और एक हजार रुपए के नोट से करा सकते है। ई-मित्र काउन्टरों एवं जलदाय विभाग के उपखण्ड़ कार्यालयों में 14 नवम्बर तक पानी के बिल पुराने नोटों से जमा कराए जा सकते हैं।
मुख्य अभिन्ता (मुख्यालय) श्री सी.एम.चौहान ने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार 14 नवम्बर, 2016 तक पानी के बकाया और वर्तमान बिल का भुगतान में पुराने पांच सौ और एक हजार रुपए के नोट से स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह छूट केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक ही सीमित रहेगी।
श्री चौहान ने बताया कि बिलों के जमा कराने पर किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान पुराने नोटों से नहीं लिया जाएगा। जलदाय विभाग के पानी के बिल जमा करने वाले समस्त उपखंड कार्यालय 13 व 14 नवम्बर को अवकाष के दिन भी खोले जाएंगे।

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