मोबाईल ठीक नही करना पड़ा महंगा

badmer newsबाड़मेर /तीन साल पुराने मामले पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने एक मोबाईल कंपनी एवं सर्विस सेंटर को मोबाईल की कीमत व दस हजार रूपये जुर्माने के तौर व पांच हजार रूपये परिवाद व्यय का फैसला चुनाया।
गौरतबल है कि लाखाराम जाखड़ निवासी सनावड़ा ने 05 मार्च 2014 को जिला उपभोक्त विवाद प्रतितोष मंच परिवाद पेष कर बताया था कि उन्होनें सोनी कंपनी का मोबाईल खरीदने के कुछ समय बाद ही खराब हो गया कई बार सर्विस सेन्टर में ठीक करवाने के बावजूद भी सही नहीं हुआ। जिसके बाद जिला उपभोक्त विवाद प्रतितोष मंच ने बुधवार को पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाष सिंवर एवं सदस्य अषोक कुमार सिंधी ने सुनवाई करते हुए मोबाईल कंपनी को 17200 रूपये का नया मोबाईल या उसकी रकम व दस हजार रूपये जुर्माना परिवाद व्यय के पांच हजार रूपये दिये जाने का फैसला सुनाया। परिवादी की ओर से वकील रामस्वरूप शर्मा रहे एवं विपक्षी पक्ष की तरफ से मनीष शर्मा ने पैरवी की।
न्यायालय के निर्णय की प्रति साथ संलग्न है।

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