जयपुर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हुए बम ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने फाइनल रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने के लिए अंजुमन सैयद जादगान के पूर्व सचिव सैयद सरवर चिश्ती को नोटिस जारी किया है। ज्ञातव्य है कि इस मामले में छह संदिग्धों को लेकर एनआईए ने 3 अप्रैल को कोर्ट में सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट पर कोर्ट को अपना फैसला देना था, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने के लिए अजमेर दरगाह के सैयद सरवर चिश्ती को नोटिस जारी करके 24 अप्रैल को व्यक्तिगत रुपए से पेश होने के निर्देश दिए हैं। दरगाह में विस्फोट के बाद सरवर चिश्ती ने ही मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। एनआईए ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में आरएसएस के इन्द्रेश कुमार, साध्वी प्रज्ञा समेत चार संदिग्धों को क्लीन चिट दी थी।
दूसरी ओर फरार आरोपियों की सम्पत्तियों के बारे में जानकारी नहीं देने पर केरल मुख्य सचिव, कोझिकोड़ और इंदौर कलेक्टर के प्रति नाराजगी भी जाहिर की है।