उपार्जित अवकाश के बदले नकद राशि मय ब्याज सहित भुगतान के आदेश

प्रारम्भिक नियुक्ति से राजकीय कर्मचारियों के समान समय-2 पर बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की बकाया राशि, छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्थिरीकरण करते हुए एरियर की राशि, वरिष्ठ एवम् चयनित वेतनमान का लाभ, राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.92 के अनुसार चयनित वेतनमान का लाभ एवं 9, 18 व 27 वर्ष की सेवायें पूर्ण करने पर छठे वेतन आयोग के अनुसार ए.सी.पी. का लाभ तथा उपदान की राशि तथा अवकाश खाते में जमा उपार्जित अवकाश के बदले नकद राशि मय ब्याज सहित भुगतान के आदेश

(राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण का मामला)
jaipur samacharजयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने प्रार्थीगण आवेदन स्वीकार करते हुये अप्रार्थी संस्था प्रबन्ध समिति, श्री अग्रवाल बालिका उच्च प्राथमिक/सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, मदनगंज किशनगढ़, जिला-अजमेर एवं प्रबन्ध समिति, श्री अग्रवाल कन्या पाठशाला समिति, मदनगंज-किशनगढ़, जिला-अजमेर को आदेश दिया कि वे प्रार्थीगण का वेतन राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 2008 के अनुसार स्थिरीकरण करते हुए एरियर की राशि एवं प्रारम्भिक नियुक्ति दिनांक से राजकीय कर्मचारियों के समान समय-2 पर बढ़े हुए मंहगाई भत्ते की बकाया राशि एवम् राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 1998 के अनुसार वरिष्ठ और चयनित वेतनमान का लाभ देकर बकाया एरियर की राशि एवं प्रार्थीगण श्रीमती उषा पालरिया, रतना बहरूनानी, श्रीमती गीताजंली मेहता व चन्द्रकान्ता काकानी को आदेश दिनांक 25.01.92 के अनुसार चयनित वेतनमान का लाभ एवं प्रार्थीगण गंगा तरागी, उषा पालरिया, माधवी शर्मा, बीना सोनी व चन्द्रकान्ता काकानी को 9, 18 व 27 वर्ष की सेवाये पूर्ण करने पर राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाईज पे स्केल रूल्स, 2008 के अनुसार एसीपी का लाभ एवम् उक्त वेतन स्थिरीकरण किये जाने के उपरान्त अंतिम रूप से आहरित वेतन के आधार पर उपदान की राशि तथा अप्रार्थी संस्था से कार्यमुक्त होते समय अपने अवकाश खाते में जमा उपार्जित अवकाश के बदले नकद राशि एवम् सम्पूर्ण राशि पर बकाया होने की दिनांक से भुगतान किये जाने की दिनांक तक 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित राशि का भुगतान प्रार्थीगण को करे। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्रीमती गंगा तरागी की नियुक्ति दि0 01.08.92 को, श्रीमती उषा पालरिया की नियुक्ति दि0 08.07.76 को, श्रीमती माधवी शर्मा की नियुक्ति दि0 01.10.91 को, रतना बहरूनानी की नियुक्ति दि0 09.03.87 को, श्रीमति गीताजंली मेहता की नियुक्ति दि0 01.01.86 को, श्रीमती बीना सोनी की नियुक्ति दि0 01.09.90 को एवं चन्द्रकान्ता काकानी की नियुक्ति दि0 26.07.76 को नियमानुसार चयन प्रक्रिया अपनाये जाने के पश्चात् अप्रार्थी संस्था मेें सहायक अध्यापिका/ लाइब्रेरियन/ अध्यापक ग्रेड द्वितीय के अपने-2 पदों पर हुई थी। तत्पश्चात् प्रार्थीगण को स्थायी किया गया। प्रार्थीगण को राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अनुसार राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति होने के कारण दि0 30.06.11/05.07.11 को अप्रार्थी संस्था से कार्यमुक्त किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संस्था से उपरोक्त लाभ प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किये परन्तु अप्रार्थी संस्था ने कोई भुगतान नहीं किया। प्रार्थीगण ने इससे पीड़ित होकर अपने अधिवक्ता डी.पी. शर्मा के माध्यम से अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उक्त लाभ दिलाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क था कि अप्रार्थी संस्था राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होते हुए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है तथा अनुदान की राशि भी प्राप्त करते रहने के कारण राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवम् नियम 1993 के प्रावधानों से शासित होती है। प्रार्थीगण के कार्यरत रहने के दौरान अप्रार्थी संस्था के अनुदानित होने के कारण प्रार्थीगण अधिनियम 1989 की धारा 29 और नियम 1993 के नियम 34 के अनुसार राज्य कर्मचारियों के समान उक्त सभी लाभ अप्रार्थी संस्था से प्राप्त करने के अधिकारी है। मामले की सुनवाई के पश्चात् अधिकरण ने उक्त लाभ नियमानुसार ब्याज सहित प्रार्थीगण को अदा करने के आदेश अप्रार्थी संस्था को दिये।

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