मुलजिम जोगाराम को हुई 7 साल की सजा

badmer newsबाड़मेर 22 जून
आज बाड़मेर मुख्यालय पर विषिष्ठ न्यायधीष पोक्सो कैसेज (विषिष्ट न्यायाधीष अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अनिप्र) बाड़मेर न्यायाधीष सुरेन्द्र खरे ने राज्य सरकार की ओर से विषिष्ठ लोक अभियोजक सवाई माहेष्वरी व मुलजिम जोगाराम के अधिवक्ता सी आर चौधरी की बहस सुनने के बाद अपना निर्णय पारित कर अभियुक्त जोगाराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी जाखड़ो की ढाणी सनावड़ा को 7 साल की सजा सुनाई। उक्त प्रकरण में पीड़िता द्वारा दिनांक 09.12.2013 को अपने घर में जाल पर फांसी खा ली थी जिसके साथ पूर्व में मुलजिम द्वारा रात्रि के समय घर में घुसकर उसके साथ खोटा काम (दुष्कर्म) किया था। जिस पर अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 458, 376 (1) भा.द.स. 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण 2012 के तहत दोषसिद्ध करते हुए 7-7 वर्ष व 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
राज्य सरकार की ओर से विषिष्ठ लोक अभियोजक सवाई माहेष्वरी व मुलजिम जोगाराम की ओर से सीआर चौधरी द्वारा पैरवी की गई।

सवाई माहेष्वरी
विषिष्ठ लोक अभियोजक
अनुसूचित जाति एवं जनजाति
न्यायालय, (पोक्सो कैषेज)
बाड़मेर
मो. 9414754418

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