निदेशक प्राथमिक शिक्षा व जिला शिक्षा अधिकारी कोटा से जवाब तलब

मृतक के आश्रित को ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश पर ब्याज व मेडिकल बिल का भुगतान नहीं करने पर राज्य सरकार, शिक्षा विभाग, निदेशक प्राथमिक शिक्षा व जिला शिक्षा अधिकारी कोटा से जवाब तलब
(राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर का मामला)

Rajasthan High Court Jaipur Bench 450जयपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश श्री संजीव प्रकाश शर्मा ने राज्य सरकार, शिक्षा विभाग, निदेशक प्राथमिक शिक्षा व जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा से जवाब तलब किया है उल्लेखनीय है कि प्रार्थी भारत शर्मा को मेडिकल बिल, उपार्जित अवकाश की राशि पर ब्याज व ग्रेच्युटी की राशि मय ब्याज सहित भुगतान नहीं करने पर अपने अधिवक्ता डी.पी.शर्मा के माध्यम से एक रिट याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि प्रार्थी की बहन की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा 12-10-1983 की गई थी तथा सेवा में रहते हुए दिनांक 26-1-2014 को उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रार्थी के द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एवम् न्याय प्राप्ति का नोटिस देने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा उक्त लाभ का भुगतान प्रार्थी को नहीं करना, मनमाना कृत्य है तथा प्रार्थी उक्त सभी लाभ ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी है। मामले की सुनवाई के पश्चात् माननीय न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया।

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